सूचना अधिकार अधिनियम पर दो दिवसीय प्रशिक्षण शुरू

गोपेश्वर (चमोली)। चमोली जिले के लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक सूचना अधिकारियों को सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के बारे में प्रशिक्षण के लिए दो दिवसीय जनपद स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला मंगलवार को शुरू हुई। जिला पंचायत सभागार में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने दीप प्रज्जवलित कर प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ किया। उन्होंने सभी लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम को गंभीरता से पूरा करने के निर्देश दिए। कार्यशाला में प्रशिक्षक जिला सेवायोजन अधिकारी मुकेश रयाल और कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी डॉ आशुतोष बर्थ्वाल की ओर से प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

प्रशिक्षण के पहले दिन लोक सूचना अधिकारियों एवं सहायक लोक सूचना अधिकारियों को आरटीआई का इतिहास, सूचना अधिकार अधिनियम-2005 और सूचना अधिकार नियमावली के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान अधिनियम का उद्देश्य, उसकी मूल भावना और सूचना की परिभाषा इत्यादि की बारीकियों से अवगत कराया गया। सरकारी प्रतिष्ठानों में आरटीआई से संबंधित पंजिका की नियमित समीक्षा के साथ ही प्राप्त आवेदनों का यथाशीघ्र निस्तारण करने पर जोर दिया गया। प्रशिक्षकों ने बताया कि लोक प्राधिकारी की पहुंच में जो भी सामग्री प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध है, वह सूचना की श्रेणी में आता है। इसके मद्देनजर सभी जन सूचना अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का बोध करते हुए ज्यादा से ज्यादा सूचना का स्व प्रकटीकरण करें। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों की शंकाओं का समाधान भी किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में उप वन संरक्षक सर्वेश कुमार दुबे, एसीएमओ डॉ बीपी सिंह, अधिशासी अभियंता अला दिया, जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी एसके रतूड़ी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी विनय जोशी, मुख्य कृषि अधिकारी वीपी मौर्य आदि मौजूद थे।

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