जिला बार एसोशिएशन गोपेश्वर द्वारा आज बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत सिंह रावत की अध्यक्षता में आकस्मिक बैठक हुई। जिसमें केंद्र सरकार द्वारा अधिवक्ता अधिनियम में प्रस्तावित संसोधन के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव में अधिवक्ता अधिनियम (संसोधन) बिल-2025 में हड़ताल बहिष्कार पर बैन नए बिल की धारा 35A वकील या वकीलों के संगठन को कोर्ट का बहिष्कार करने, हड़ताल करने या वर्क सस्पेंड करने से रोकती है के संदर्भ में बिल की धारा 45B के तहत वकील के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया में शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा बिल में वकीलों पर सरकारी निगरानी का प्रावधान, केंद्र को बार काउंसिल ऑफ इंडिया में 03 सदस्य नियुक्त करने का अधिकार है। इन सभी प्रावधानों के विरोध में बार एसोशिएसन गोपेश्वर के अधिवक्ताओं ने 25 फरवरी को जिलाधिकारी चमोली के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजने और कोर्ट के कार्य का सांकेतिक विरोध करने का निर्णय लिया है।